सन्दर्भ : अप.क्र. 1197/2025, थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर छ.ग. धारा 309(4),3(5) बीएनएस। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 309(4) के अनुसार, जो कोई भी डकैती करेगा, उसे 10 साल तक के कठोर कारावास और जुर्माने की सज़ा हो सकती है । यदि डकैती सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच राजमार्ग पर की जाती है, तो सज़ा को बढ़ाकर 14 साल तक किया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 3(5) सामान्य आशय के सिद्धांत से संबंधित है। इसके अनुसार, जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा एक सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिए उसी तरह जिम्मेदार होगा जैसे कि उसने वह अपराध अकेले किया हो । इसका मतलब है कि यदि एक समूह के सभी सदस्य मिलकर कोई अपराध करते हैं, तो हर सदस्य को सामूहिक रूप से दोषी माना जाएगा, भले ही उसने अपराध में सीधा योगदान न दिया हो। ♦ लूटपाट करने वाले ऑटो चालक को थाना सिविल लाईन पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपीगणो से घटना मे प्रयुक्त ऑटो क्रमाॅक ^^^^^ किया गया जप्त। *नाम आरोपी:ः- * 01. #####...
सन्दर्भ : अप0 क्र.- 1437/2025,थाना -सरकंडा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) धारा - 69, 296, 351(2) बीएनएस धारा - 69, बीएनएस : कपटपूर्ण साधनों आदि का प्रयोग करके संभोग करना धारा - 296, बीएनएस : जो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर या उसके आसपास अश्लील कृत्य करता है या अश्लील गीत, गाथागीत या शब्द गाता है, उसे तीन महीने तक की कैद, ₹1,000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इस धारा का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर शालीनता बनाए रखना और दूसरों को परेशान होने से बचाना है। बीएनएस की धारा 351(2) के तहत, किसी व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुँचाने या उसे कोई कार्य करने के लिए मजबूर करने की धमकी देने वाले अपराधी को 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं । इस धारा का उद्देश्य आपराधिक धमकी से संबंधित मामलों को संबोधित करना है। आरोपी द्वारा अपने परिचित किसी महिला से मिलाने के नाम पीड़िता को खाली मकान में ले जाकर बनाया शारीरिक संबंध। आरोपी ने पीड़िता का अश्लील फोटो खींचकर वायरल करने की धमकी देकर किया बालात्कार। पीड़िता द्वारा विरोध करने पर आरोपी ने किया म...